जीवन प्रमाण

जीवन प्रमाण – पेंशन भोगियो के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

जीवन प्रमाण पेंशन भोगियो के लिए बायोमेट्रिक समर्थित एक डिजिटल सेवा है। केन्द्र सकार, राज्य सरकार या अन्य सरकारी संगठनों के पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सेवा से सेवा-निवृत्ति के पश्चात पेंशन भोगियों के लिए बैंक जैसी पेंशन वितरण एजेंसियों के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एक प्रमुख आवश्यकता है, जिसके उपरान्त उनके पेंशन उनके खाते में जमा किए जाते हैं। इस जीवन प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन लेने वाले व्यक्ति को या तो पेंशन वितरण एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है या फिर जीवन प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जहाँ उन्होंने पहले सेवा की है और वितरण एजेंसी के पास उसे भिजवा दिया जाता है।

वितरण एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने या जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की यह आवश्यकता अक्सर पेंशन भोगी के खाते में पेंशन की राशि के अबाधित अन्तरण में एक प्रमुख बाधा बन जाती है।

नाइलिट रांची ने पूरे झारखंड में सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है। पेंशन भोगी इनमें से किसी भी केन्द्र में या रियाडा भवन, मेन रोड (निकट जेल चर्च)
 रांची - ८३४००१ (झारखण्ड), टेलीफोन सं. 0651-2332554
स्थित नाइलिट रांची केन्द्र में जा सकते हैं और डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

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