अनुशासन
34 का 13 i. परिसर के आसपास धूम्रपान, नशीले पदार्थों के सेवन, आदि पर सख्त पाबंदी है। ii. विद्यार्थियों से परिसर के अन्दर समीचीन वस्त्र पहनने की अपेक्षा की जाती है। iii. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे एवं शालीनता से पेश आएंगे तथा उनके आदेशों का पालन करेंगे और कक्षाओं में सही बर्ताव करेंगे। iv. कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यशाला आदि में मोबाइल फोन, पेजर, एमपी3 प्लेयर, आई-पॉड आदि को स्विच-ऑफ करके रखा जाएगा और किसी आपातकालीन स्थिति में संस्थान की लैण्डलाइन के जरिए विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क किया जाएगा। लैण्डलाइन नम्बरें इस प्रकार हैं :- स्वागतकर्ता के पास रहेगा : (0389) 2350915/2350758/2350774 v. जो विद्यार्थी संस्थान के नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ केन्द्र के सुरक्षा कार्मिकों के सहयोग से विद्यार्थी अनुशासनिक कार्रवाई समिति (एसडीएसी) द्वारा समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। vi. रैगिंग पर कड़ा प्रतिबंध है। यदि प्राधिकारियों के ध्यान में रैगिंग की कोई घटना लाई जाती है तो संबंधित विद्यार्थी को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा और यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्राधिकरण उसे संस्थान से निकाल सकता है। टिप्पणी : संस्थान पाठ्यक्रम विवरणिका की सामग्री में किसी भूल-चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय-समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं।