प्रत्यायन

प्रत्यायन के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. क्या हम नाइलिट की सम्बद्धता/फ्रैंचाइजी/अध्ययन केन्द्र का दर्जा प्राप्त कर सकते?
उत्तर 1. नाइलिट विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों/संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को प्रत्यायित करता है। इसलिए, संस्थान/संगठन अपने जिस पाठ्यक्रम के लिए प्रत्यायन का अनुरोध करना चाहते हैं, यदि वह नाइलिट के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विषय से लगभग मेल खाता है तो उसका प्रस्ताव कर सकते हैं। 

प्रश्न 2. प्रत्यायन किसे मिल सकता है?
उत्तर 2. अनौपचारिक क्षेत्र में पूर्व निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों को इसके द्वारा चलाए जाने वाले विशिष्ट पाठ्यक्रमों अर्थात ओ (आधारभूत) स्तर, ए (उन्नत डिप्लोमा) स्तर, बी (एमसीए) स्तर तथा सी (एम.टेक) स्तर को चलाने के लिए प्रत्यायित किया जाता है।   

प्रश्न 3. प्रत्यायन प्राप्त करने के मानदण्ड क्या हैं?
उत्तर 3. प्रत्यायन का अनुरोध करने वाले संस्थान/संगठन को केन्द्र/राज्य सरकार के पास पंजीकृत होना चाहिए तथा उसमें निम्नलिखित उपल्ब्ध होना चाहिए:
- न्यूनतम 90 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया में अपना परिसर (किराए पर होने की स्थिति में, पट्टा लम्बी अवधि के लिए होना चाहिए जो प्रत्येक स्तर के लिए अलग-अलग है);
- ‘शिक्षण’ तथा ‘समर्थन’ दोनों ही श्रेणी के शिक्षक वर्ग;
- विशिष्ट स्तर/पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या के अनुसार प्रशिक्षण चलाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं लाइसेंसशुदा सॉफ्टवेयर;

- अच्छी क्वालिटी की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के संग्रह सहित एक पुस्तकालय, संस्थान/संगठन की अच्छी आर्थिक स्थिति;  
- आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पहले कम से कम दो वर्षों तक इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों (कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी) का संचालन किया गया हो, जिसके दस्तावेजी प्रमाण आवेदन के साथ भेजे जाएंगे। 

प्रश्न 4. प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करना है?
उत्तर 4. अनन्तिम प्रत्यायन का अनुरोध करने वाले संस्थानों/संगठनों को प्रत्येक स्तर/स्थान के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। सभी ब्यौरे ओ/ए/बी/सी स्तर की विवरण-पुस्तिकाओं में दिए गए हैं (जिनमें आवेदन फार्म तथा विस्तृत मानदण्ड एवं प्रत्यायन की विस्तृत शर्तें दी गई हैं) और उनका (प्रत्येक का) मूल्य 500/- रु. है। 

प्रश्न 5. विवरण पुस्तिका कैसे प्राप्त की जा सकती है?
उत्तर 5. विवरण-पुस्तिका व्यक्तिगत रूप में नाइलिट के काउन्टर (नकद) से या डाक द्वारा ‘नाइलिट’ के पक्ष में ‘नई दिल्ली’ मे देय 500/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित उप निदेशक (वित्त), नाइलिट, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को सम्बोधित अनुरोध के जरिए प्राप्त की जा सकती है।   

प्रश्न 6. नाइलिट द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनन्तिम प्रत्यायन की अवधि क्या है?
उत्तर 6. ओ/ए/सी स्तरों के लिए अनन्तिम प्रत्यायन आरम्भतः तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। बी स्तर के मामले में अनन्तिम प्रत्यायन की अवधि पाँच वर्ष है। 

प्रश्न 7. अनन्तिम प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए शिक्षक-वर्ग, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का क्या आवश्यकता है?
उत्तर 7. ये सभी ब्यौरे नाइलिट विवरण पुस्तिका तथा पाठ्यचर्या में उपलब्ध हैं जो समूल्य हैं और नाइलिट, नई दिल्ली से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रश्न 8. अनन्तिम प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म किस प्रकार भरा जाएगा?
उत्तर 8. विवरण पुस्तिका में उपलब्ध एक विशिष्ट क्रम संख्या वाला मूल “अनन्तिम प्रत्यायन के लिए आवेदन फार्म” भरकर सभी अपेक्षित संलग्नकों के साथ भेजा जाएगा। यदि उपर्युक्त फार्म के प्रारूप को टाइप किया जाता है तो खाली आवेदन फार्म में आरपार लकीर खींचकर टाइप करके भरे हुए आवेदन फार्म के साथ भेजा जाएगा जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके। अपेक्षित फीस एवं विवरण पुस्तिका में बताए गए विभिन्न दस्तावेज सहित ये सभी दस्तावेज “संलग्नकों की चेकलिस्ट” के अनुसार क्रमबद्ध रूप में रखकर और विपरीत क्रम में संख्या डालकर प्रस्तुत किए जाएंगे। तदनुसार, अन्तिम पृष्ठ पर (चेकलिस्ट में संलग्नकों की मद सं. 23) पृष्ठ संख्या 1 लिखी जाएगी। सभी दस्तावेजों को उचित रूप में रखने के लिए सामान्य डबल पंच वाले “कार्डबोर्ड स्प्रिंग फाइल कवर” का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद उक्त फाइल की एक फोटोकॉपी (डुप्लिकेट फाइल) बनाई जाएगी और मूल फाइल के साथ नाइलिट, नई दिल्ली के प्रत्यायन प्रभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रश्न 9. प्रत्यायन कब प्रदान किया जाता है?
उत्तर 9. सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद, नाइलिट द्वारा गठित एक स्क्रीनिंग समिति नाइलिट के पाठ्यक्रम(मों) का प्रत्यायन प्राप्त करने का आवेदन किए संस्थान/संगठन का निरीक्षण करती है और स्क्रीनिंग समिति की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रत्यायन प्रदान किया जाता है।  .      

प्रश्न 10. यदि प्रत्यायन की वैधता की अवधि समाप्त हो जाती है तो क्या नाइलिट के प्रत्यायित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान/संगठन नाइलिट को पंजीकरण तथा परीक्षा फार्म भेजना जारी रख सकते हैं?
उत्तर 10. प्रत्यायन की अवधि समाप्त होने के बाद, नाइलिट के प्रत्यायित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों/संगठनों को प्रत्यायन जारी रखने/वापस लेने के संबंध में, जैसी भी स्थिति हो, पत्र लिखे जाते हैं। उस समय तक, प्रत्यायित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान/संगठन नाइलिट को पंजीकरण तथा परीक्षा फार्म भेजना जारी रख सकते हैं।  .

प्रश्न 11. प्रत्यायन की फीस क्या है?
उत्तर 11. प्रत्यायित पाठ्यक्रमों के लिए फीस का ढाँचा नीचे दिए अनुसार है :

क्र.सं. प्रयोजन राशि रुपए

1

ओ, ए तथा सी स्तरों के लिए अनन्तिम प्रत्यायन फीस

30,000.00

2

'बी’ स्तर के लिए अनन्तिम प्रत्यायन फीस

50,000.00

3

ओ तथा ए स्तरों के लिए पूर्ण प्रत्यायन फीस

60,000.00

4

पुनः विचार फीस (आस्थगित मामले)

10,000.00

5

पुनः विचार फीस (परिसर, नाम, फ्रैंचाइजी/लाइसेंसी तथा अन्य प्रभार)

5,000.00

6

ओ, ए तथा सी स्तरों के लिए अनन्तिम प्रत्यायन को दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की फीस

20,000.00

7

ओ तथा ए स्तरों के लिए पूर्ण प्रत्यायन को तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की फीस

30,000.00

प्रश्न 12. पहले से प्रत्यायित पाठ्यक्रम के फ्रैंचाइजी/लाइसेंसी के नाम/परिसर में परिवर्तन करने/हटाने के लिए किन औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है?
उत्तर 12. फ्रैंचाइजी/लाइसेंसी के नाम/परिसर में परिवर्तन करने/हटाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज (जो भी लागू हो) तथा फीस प्रस्तुत किए जाने हैं:

1. स्वामित्व के स्वत्व विलेख/लम्बी अवधि के पट्टे के प्रमाण/संस्थान के नाम परिसर के किराए के समझौते की साक्ष्यांकित प्रतिलिपि। यदि विलेख/पट्टा/किराए का समझौता किसी प्रान्तीय भाषा में है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किसी राजपत्रित अधिकारी के इस आशय के विधिवत साक्ष्यांकन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा कि वह “सही अनुवाद” है;

2. किसी वास्तुकार द्वारा विधिवत अनुमोदित अभिन्यास मैप/आयोजना; 

3. शिक्षक वर्ग की रूपरेखा (विवरणिका में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में);

4. हार्डवेयर की उपलब्धता (विवरणिका में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में);

5. सॉफ्टवेयर का परिदृश्य (विवरणिका में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में);

6. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की सूची/सूचियाँ;

7. फ्रैंचाइजी/लाइसेंसी के नाम/परिसर में परिवर्तन करने/हटाने के लिए सभी निदेशकों/भागीदारों/न्यासियों/पणधारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध;

8. फ्रैंचाइज दाता/लाइसेंस प्रदाता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र;    

9. नए नाम में संशोधित पंजीकरण का प्रमाण-पत्र;

10. प्रत्येक स्तर के लिए उपर्युक्त प्रत्येक के मामले में स्क्रीनिंग समिति के पुनः विचार के लिए “नाइलिट” के पक्ष में “नई दिल्ली” में देय डीडी के माध्यम से 5000/- रु. की अपेक्षित फीस। 

प्रश्न 13. पहले ही प्रत्यायित किसी पाठ्यक्रम के मामले में नाम/परिसर में परिवर्तन करने/फ्रैंचाइजी/लाइसेंसी को हटाए जाने को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है?
उत्तर 13. उपर्युक्त परिवर्तनों के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद, नाइलिट द्वारा गठित एक निगरानी समिति नाइलिट के प्रत्यायित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान/संगठन का निरीक्षण करती है और निगरानी समिति की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपर्युक्त परिवर्तनों को शामिल किया जाता है/कार्यान्वित किया जाता है।.

प्रश्न 14. क्या नाइलिट को अदा की जाने वाली फीस प्रत्यर्पणीय है?
उत्तर 14. विवरणिका के “प्रत्यायन फीस” शीर्षक के अन्तर्गत अनुबंध IV के अनुसार किसी भी परिस्थिति में फीस प्रत्यर्पणीय नहीं हैं।   

प्रश्न 15. ओ, ए, बी तथा सी स्तर के पाठ्यक्रमों के संबंध में किसी अन्य पूछताछ के लिए किसके साथ सम्पर्क किया जा सकता है?
उत्तर 15.प्रत्यायन का अनुरोध करने वाले संस्थान/संगठन अपने पूछताछ के लिए निम्नलिखित के साथ सम्पर्क कर सकते है/भेज सकते हैं:
एक्सटेंशन नम्बर 224, 227/accr@nielit.in
नाइलिट के प्रत्यायित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान/संगठन अपने पूछताछ के लिए निम्नलिखित के साथ सम्पर्क कर सकते है/भेज सकते हैं:

एक्सटेंशन नम्बर 224, 227/postaccr@nielit.in

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