एन.ई.सी वजीफा और पुस्तक अनुदान

एनईसी प्लान के अन्तर्गत छात्रवृत्ति ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्चतर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता’ योजना के अन्तर्गत दी जाती है। निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा बोर्ड के मैकडोनल्ड हिल, ज़ारकवत, आइज़ल स्थित निदेशालय भवन में मिज़ोरम छात्रवृत्ति बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। छात्रवृत्ति की राशि मिज़ोरम छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि का वितरण वर्ष में एक बार किया जाएगा। एक ही पाठ्यक्रम के लिए वज़ीफा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति के अपवाद के साथ है। केन्द्र तथा राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित कर्मचारी वज़ीफा/बही अनुदान के पात्र नहीं होंगे। पात्रता : क) छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों के मामले में लागू होगी जो बीसीए तथा एमसीए पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं, ख) वज़ीफा मंजूर किए जाने के लिए संबंधित अर्हक परीक्षा में न्यूनतम अंक साधारण/ओबीसी/एमओबीसी विद्यार्थियों के मामले में 55% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में 50% होगा।  

पुस्तकालय के नियम : i. विद्यार्थी उपलब्धता के आधार पर एवं विनियमों के अनुसार पुस्तकें जारी करवा सकते हैं।  ii. विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा केवल कार्य समय के दौरान ही प्राप्त कर सकते हैं।  iii. संदर्भ पुस्तकें केवल पुस्तकालय के अन्दर ही प्राप्त की जा सकती हैं, इन्हें जारी नहीं किया जाएगा।  iv. पुस्तकों को लौटाने/नवीकरण में विलम्ब के लिए पुस्तकालय के नियमों के अनुसार प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड देना होगा। v. पुस्तकों के खो जाने के मामले में विद्यार्थी वस्तु अथवा नकद रूप में जिम्मेदार होंगे। यदि पुस्तक को कोई क्षति होती है या वह विकृत होती है तो नियमों के अनुसार जारी करवाने वाला स्वयं उस क्षति की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। vi. किसी प्रकार के दुर्व्यवहार/अनैतिक आचरण जैसे कि पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों के पृष्ठों को फाड़ने, पुस्तकों के अन्दर चिह्न लगाने या लिखने के लिए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।  vii. पुस्तकालय के अन्दर शान्त वातावरण रखा जाएगा। viii. पुस्तकालय के अन्दर हैण्डबैग, रकसैक, बैकपैक, नैकपैक आदि ले जाना प्रतिबंधित है।  ix. पुस्तकालय के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, एमपी3 प्लेयर, आई-पॉड आदि को स्विच-ऑफ करके रखा जाएगा।  x. विद्यार्थियों को पुस्तकालय जमानती राशि का भुगतान करना होगा (प्रत्यर्पणीय)।

प्रयोगशाला के नियम : i. प्रैक्टिकल पीरियड के अलावा किसी विद्यार्थी को प्रयोगशाला में जाने की अनुमति नहीं होगी। अतिरिक्त प्रैक्टिस करने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित शिक्षक से अनुमति लेनी होगी तथा प्रयोगशाला प्रभारी को सूचित किया जाएगा।  ii. सभी विद्यार्थियों को लॉगबुक में हस्ताक्षर करना होगा।  iii. प्रयोगशाला में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थी अपने जूते बाहर उतार कर रखेंगे।  iv. प्रयोगशाला के अन्दर किसी बाहरी भण्डारण युक्ति की अनुमति नहीं है और यदि इसकी कोई आवश्यकता होती है तो प्रयोगशाला प्रभारी या संबंधित शिक्षक से अनुमति प्राप्त की जाएगी।  v. प्रयोगशाला में विद्यार्थियों द्वारा कोई अपराध करने पर संस्थान द्वारा समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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